छात्रा से गैंगेरेप करने व वीडियो बनाने के ममाले में 4 दोषियों को 20-20 साल कैद

1/9/2018 12:47:33 PM

सोनीपत: कम्प्यूटर सैंटर की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप करने व वीडियो बनाने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने 4 दोषियों को 20-20 साल कैद व 27-27 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 1-1 साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

कुंडली थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी ने 6 दिसम्बर, 2015 को महिला थाना पुलिस को बताया था कि वह कम्प्यूटर सैंटर में जाती थी। 19 नवम्बर को घर आने के लिए अड्डे पर खड़ी थी। इसी दौरान उनके गांव का अंकुश उसे धमकी देते हुए जबरन बाइक पर बिठाकर टी.डी.आई. के फ्लैट में ले गया। वहां उनके गांव के पवन व सुंदर तथा मनौली का सुमित मौजूद थे। चारों ने उसे फ्लैट में बंद कर दुष्कर्म किया और मोबाइल से वीडियो भी बनाई। बाद में वह उसे छोड़कर भाग गए थे। 

शिकायत के बाद 6 दिसम्बर को पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया और 8 दिसम्बर को अंकुश को काबू कर उसका मोबाइल बरामद किया था। 9 दिसम्बर को सुमित उर्फ सोनू उर्फ टाका व सुंदर को भी काबू कर उनके मोबाइल से अश्लील वीडिया बरामद कर ली थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।