दुष्कर्म से आहत महिला ने किया था सुसाइड, दोषी को 10 साल कैद की सजा

3/20/2020 2:49:51 PM

सोनीपत (ब्यूरो) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डी.आर. चालिया की अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता के आत्महत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार दिया है। अदालत ने उसको 10 साल कैद व 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। रोहतक के गांव के रहने वाले युवक ने 8 अक्तूबर, 2015 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपनी बहन की शादी वर्ष 2004 में बरोदा थाना के गांव में की थी। 

उसकी बहन ने 7 अक्तूबर, 2015 को उसकी मां के पास फोन किया था। उसने बताया था कि वह 5 अक्तूबर, 2015 को वह घर में सो रही थी। उस रात को गांव के कुलदीप ने उनके घर में घुसकर उससे दुष्कर्म किया था। इससे उसकी बेइज्जती हो गई है। वह इस घटना से शर्मसार है। 8 अक्तूबर, 2015 को सूचना मिली थी कि उसकी बहन ने जहर खा लिया है। उसे महिला मैडीकल कालेज अस्पताल खानपुर ले जा रहे हैं। वह अपनी मां व अन्य ग्रामीणों के साथ खानपुर पहुंचा जहां उसकी बहन की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

युवक ने आरोप लगाया था कि कुलदीप के दुष्कर्म करने से आहत होकर ही उसकी बहन ने जहर खाया है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ आत्महत्या को विवश करने का मुकद्दमा दर्ज किया था। मामले की जांच के दौरान दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी गई। मामले की सुनवाई के बाद वीरवार को ए.एस.जे. डी.आर. चालिया की अदालत ने कुलदीप को घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को आई.पी.सी. की धारा 376 में 10 साल कैद व 10,000 रुपए जुर्माना तथा धारा 452 में 5 साल कैद व 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

Isha