2 हजार रुपए छीनने वाले को 10 साल कैद

10/9/2018 1:02:46 PM

यमुनानगर(ब्यूरो): 2 हजार रुपए छीनने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने बाड़ी माजरा निवासी उदय को 10 साल सजा और 35 हजार 500 रुपए जुर्माना लगाया है। यह फैसला ए.डी.जे. डॉ. अब्दुल माजिद की कोर्ट ने सुनाया है। ध्यान रहे गत वर्ष 13 दिसम्बर को यमुना कैनाल ब्रिज के पास रहने वाले समुंद्र साहनी ने शिकायत दी थी कि वह अपने जीजा पप्पू साहनी के साथ खजूरी रोड पर सब्जी लेने गया था। वहां से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में तीर्थ नगर बाड़ी माजरा निवासी लक्ष्मण, राहुल व उदय ने उन्हें रोक लिया और जेब से जबरदस्ती पर्स निकाल लिया। पर्स में 2 हजार रुपए व अन्य कागजात थे। 
 

वे उन्हें धमकी देकर फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। घटना के समय उदय नाबालिग था, इसलिए केस जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन था। बालिग होने पर यह केस ए.डी.जे. डा. अब्दुल माजिद की कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने उसे दोषी देते हुए 10 साल की सजा और 35 हजार 500 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी।
 

Deepak Paul