मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त मामले में दोषी को 3 वर्ष की जेल

8/12/2017 3:30:45 PM

यमुनानगर:मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त करने के आरोपी को ए.डी.एस.जे. नरेश कात्याल की अदालत ने दोषी मानते हुए 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पूर्वी चंपारन, बिहार निवासी दोषी युवक नवल किशोर को 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। दंड न भुगतने की सूरत में 6 माह अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया गया है। दोषी पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत धारा 11-61-85 लगाई गई थी। 

जानकारी के अनुसार मामला फरवरी 2015 का है जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खजूरी रोड स्थित नाका लगाया था। पुलिस को सूचना दी थी कि यू.पी. के रास्ते 2 युवक मादक पदार्थों के साथ हरियाणा की सीमा में आएंगे। पुलिस ने शक के आधार पर आजाद नगर निवासी शमशाद अली और बिहार निवासी नवल किशोर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान दोनों के पास से पॉलीथिन की पैकिंग में लगभग 400-400 ग्राम चरस (सुल्फा) मिला था। जांच के बाद दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर केस कोर्ट में गया। इस दौरान शमशाद की मृत्यु हो गई। जबकि नवल किशोर पर केस चलता रहा और अब कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई।