रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामला: पूर्व DGP शंभू प्रताप सिंह राठौड़ को मिली राहत
punjabkesari.in Friday, Sep 23, 2016 - 02:07 PM (IST)

चंडीगढ़ (उमंग श्योराण): हरियाणा के पंचकुला में रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व डी.जी.पी. शंभू प्रताप सिंह राठौड़ को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा है, लेकिन उन्हें जेल जाने से राहत दी है। कोर्ट का कहना है कि उन्होंने जेल में जो सजा काटी वह काफी है। इसलिए अब उन्हें जेल नहीं जाना होगा।
आपको बता दें, 22 दिसंबर 2009 को घटना के 19 साल के बाद निचली अदालत ने राठौड़ को धारा 354 आईपीसी (छेड़छाड़) का दोषी करार देते हुए छह महीने की कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने बढ़ाकर 18 महीने कर दिया था। राठौड़ ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 11 नवंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने राठौर को सशर्त जमानत दे दी थी।
दरअसल, 1990 में तत्कालीन आई.जी SPS राठौड़ पर 14 वर्षीय रुचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। 1993 में रुचिका ने खुदकुशी कर ली थी।