जाने-अनजाने में विदेश से आए लोग कर रहे एपीडैमिक एक्ट की अवमानना, हो सकती है कार्रवाई

3/30/2020 4:24:23 PM

यमुनानगर (सतीश) : कोरोना महामारी एपीडैमिक एक्ट 1897 में आती है। एक्ट ये कहता है कि जो भी व्यक्ति विदेश से आएगा वह स्थानीय जिला प्रशासन को इसकी सूचना देगा। इसकी अभी तक विदेशी यात्रा करने वाले लोग सामने नहीं आ रहे। वे डर रहे हैं कि शायद उन पर कोई कार्रवाई न हो जाए। हालांकि ये डरने की नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है। रूटीन में हम जांच करवाने जाते हैं। यदि समय रहते बीमारी का पता चल जाए तो हम पूरी तरह ठीक हो जाते हैं।

कोरोना एक ऐसी समस्या है जो इंसान से दूसरे इंसान में जाती है और उसके बाद सोसायटी में। उसके बावजूद भी हम लोग जागरूक नहीं हैं। पहले दिन की बात करें तो विदेशी लोगों की संख्या करीब 237 थी। रविवार की बात करें तो 927। स्वास्थ्य विभाग को ये लोग सूचना नहीं दे रहे बल्कि स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर इन तक पहुंच रहा है।

ऐसा न हो कि विभाग को इनके पहुंचने तक देर हो जाए, क्योंकि अब कोरोना का तीसरा दौर चल रहा है जो समाज के लिए घातक हो सकता है। अब भी समय है जो विदेश से यात्रा करके आया है वे विभाग को जानकारी देते हुए जागरूक नागरिक का परिचय दें। ये भी माना जा रहा है यदि इस विषय में देरी होती है तो विदेशी यात्रियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। 
 

Isha