बच्चे से कुकर्म व हत्या के दोषी को उम्रकैद

12/7/2018 10:50:39 AM

यमुनानगर(ब्यूरो): कुकर्म के बाद बच्चे की हत्या करने के मामले में ए.डी.जे. पूनम सुनेजा की कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पर 45 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। कोर्ट में करीब डेढ़ साल तक इस केस की सुनवाई चली। इस केस में 3 आरोपी नाबालिग हैं। उनकी अलग कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गौरतलब है कि 11 अप्रैल 2017 को जठलाना में मेले के दौरान मृतक 12 वर्षीय बच्चा हरीश अपने भाई के साथ शाम को मेला देखने गया था।

इस दौरान वह अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी रातभर तलाश की मगर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। अगले दिन उसका शव गांव के पास तालाब में मिला था। पोस्टमार्टम में कुकर्म और हत्या की पुष्टि हुई थी। 3 दिन बाद ही पुलिस ने इस मामले को ट्रेस कर लिया था। गांव जठलाना के ही मनोज उर्फ डिंगा समेत 3 नाबालिग आरोपियों को काबू किया था। ए.डी.जे. पूनम सुनेजा ने वीरवार को मनोज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

Deepak Paul