दुष्कर्म करने के नामजद को कोर्ट से मिली राहत

8/18/2018 11:05:58 AM

यमुनानगर (ब्यूरो): 19 साल तक मुस्लिम महिला के साथ दुष्कर्म करने के नामजद कारोबारी नवीन कुमार को क्राइम अगेंस्ट वूमैन अदालत ने राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि महिला के बयानों को मंजूर नहीं किया जा सकता, ये विश्वास योग्य नहीं है। आपसी सहमति से बने संबंध दुष्कर्म नहीं हो सकते। महिला के बयान और साक्ष्यों के बीच विरोधाभास है। 38 पेज का यह फैसला क्राइम अगेंस्ट वूमैन अदालत की न्यायाधीश पूनम सूनेजा की कोर्ट ने सुनाया है।

एडवोकेट विनय शर्मा ने बताया कि गांव भूखड़ी निवासी व्यापारी 42 वर्षीय नवीन कुमार का आरा मशीन व धर्मकांटा है। आरा मशीन पर काम करने वाले व्यक्ति ने आॢथक हालत कमजोर होने की बात कहते हुए अपनी साली को व्यापारी के घर पर घरेलू काम के लिए नौकरी पर रखवा दिया। इसी बीच महिला के साथ व्यापारी के शारीरिक संबंध हो गए। वकील के मुताबिक पुलिस ने भी दोनों के बीच रिलेशनशिप की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। अदालत में ये केस एक साल तक चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
 

Deepak Paul