योगेश हत्याकांड: हाईकोर्ट ने दी हत्यारों को जमानत, परिजन हुए आहत

punjabkesari.in Sunday, Dec 10, 2017 - 03:28 PM (IST)

यमुनानगर(सुमित ओबेरॉय): बहुचर्चित योगेश हत्याकांड मामले में शामिल योगेश बत्रा की पत्नी उसके प्रेमी और उनके दो सहयोगियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट के इस फैसले से योगेश के बुजुर्ग मां-बाप काफी आहत हैं, और अब अपने बेटे के हत्यारों के बाहर आने पर खुद को भी असुरक्षित मान रहे हैं। वे इस मामले में न्याय की लड़ाई के लिए सोच रहे हैं।

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दरअसल, यमुनानगर के मशहूर प्लाई उद्योगपति योगेश की पत्नी ने अपने प्रेमी और दो अन्य गुंडों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दीथी। योगेश के पिता को उनके बेटे की मौत पर हत्या का शक हुआ था। जिसे शिकायत पुलिस में की थी,लेकिन पुलिस ने उनका कोई सहयोग नहीं किया। बाद में वह डीजीपी से मिले तो डीजीपी ने मामले को जांच के लिए एसआईटी करनाल के पास भेज दिया।

करनाल सीईआईए टू ने जांच के दौरान योगेश की पत्नी, उसके प्रेमी और दो और लोगों को योगेश की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब हाइकोर्ट से सभी हत्या आरोपियों को जमानत मिल गयी है, जिससे योगेश के बूढ़े मां-बाप बेहद दु:खी है।

पिता सुभाष बत्रा ने कहा कि उनके बेटे के हत्यारों को जमानत मिल गयी है। वो न्यायपालिका का सम्मान करते हंै लेकिन उन्हें इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बताया कि, अब उन्हें डर सताने लगा है क्योंकि की पहले भी उन लोगों ने दिल्ली और यमुनानगर में उनका पीछा किया था, जो लोग मेरे बेटे को मार सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अब हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके लिए में पुलिस से मिलूंगा और साथ ही न्याय की लड़ाई के लिए आगे भी सँघर्ष करता रहूंगा।

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हाईकोर्ट के इस फैसले से योगेश की बूढ़ी मां भी बेहद आहत हैं। अपने बेटे को खो देने के बाद इस मां को यही उम्मीद थी कि सलाखों के पीछे बंद योगेश के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने बताया कि अब वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है इतना कहते ही इस बूढ़ी माँ की आंखे भर आती है।

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बता दें कि, योगेश की हत्या का मामला इतना पेचींदा था कि पुलिस द्वारा भी जांच की फाईल हरियाणा के एक जिले से दूसरे जिले के पुलिस अधिकारियों के पास सरकाई जा रही थी।  योगेश की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को योजनाबद्ध तरीके अंजाम दिया था, जिससे इसे कुदरती मौत मानी जा रही थी।


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