यदि सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिली तो विधानसभा में फैसला लिया जा सकता है : महाजन

punjabkesari.in Wednesday, Sep 12, 2018 - 10:59 AM (IST)

चंडीगढ़(धरणी): स्थाई कर्मचारियों के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।   विधानसभा में प्रस्ताव पास ना किए जाने की बजाए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने को लेकर हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने कहा कि कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार के पास दो रास्ते थे।  एक तो विधानसभा में एक्ट पारित करके और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालकर। जिसके बाद पूर्व के महाधिवक्ता हवासिंह हुड्डा और इनैलो की तरफ से नरेश शेखावत के साथ दोनों पहलुओं पर चर्चा की गई। 

चर्चा में निष्कर्ष निकला कि यदि एक्ट पारित किए जाने के बाद वह हाईकोर्ट में स्टे हो जाता है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करवाया गया है। यदि सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिलती है तो विधानसभा में एक्ट पास करके कर्मचारियों के हित में फैसला लिया जा सकता है। यदि विधानसभा में भी किसी कारण से यह पास नहीं होता है तो ऑर्डिनेंस लेकर भी कर्मचारियों को पक्का किया जा सकता है। 

रोडवेज कर्मचारियों की ओर से कोर्ट की अवमानना को लेकर बलदेवराज महाजन ने कहा कि रोडवेज यूनियन के नेता हाईकोर्ट में एफिडेविट दे चुके थे। कर्मचारी सरकार से बातचीत करके सभी मामलों को सुलझाएंगे। कर्मचारियों की और से कोई हड़ताल या बंद नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके कर्मचारियों ने रोडवेज की बसों को बंद किया जिसको लेकर हाईकोर्ट ने उन्हें कोर्ट की अवमाना के तहत नोटिस जारी किए है। 

  
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Rakhi Yadav

Recommended News

Related News

static