हरियाणा सरकारी कर्मचारियों के लिए नई समूह बीमा योजना की लाभ तालिका जारी

punjabkesari.in Tuesday, Dec 23, 2025 - 05:40 PM (IST)

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) : हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकारी कर्मचारी नई समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत बचत कोष (सेविंग्स फंड) से संबंधित लाभ तालिका जारी कर दी है। यह लाभ तालिका 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए लागू होगी। मुख्य सचिव द्वारा अनुराग रस्तोगी इस संबंध में जारी पत्र में बताया गया है कि नई समूह बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को देय बचत कोष का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। यह तालिका भारत सरकार के पत्रों के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें 7.1 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के आधार पर गणना की गई है।दो श्रेणियों में लाभ तालिकाजारी आदेश के अनुसार बचत कोष की लाभ तालिका दो श्रेणियों में तैयार की गई है।

पहली श्रेणी में उन कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने 1 अप्रैल 1986 से 31 दिसंबर 1989 तक प्रति माह 10 रुपये की सदस्यता ली थी तथा 1 जनवरी 1990 से आगे प्रति माह 15 रुपये की सदस्यता दे रहे हैं। दूसरी श्रेणी उन कर्मचारियों की है, जिन्होंने संशोधित दर स्वीकार नहीं की और 1 जनवरी 1990 से पहले की दर पर ही सदस्यता जारी रखी।मृत्यु दर और वसूली का प्रावधानयोजना के अंतर्गत मृत्यु दर 3.75 प्रति हजार प्रति वर्ष (31-12-1987 तक) और इसके बाद 3.60 प्रति हजार प्रति वर्ष मानी गई है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त होती है और सदस्यता राशि की वसूली शेष रहती है, तो उसे उसी माह के वेतन से अथवा संचित राशि से समायोजित किया जाएगा।पूर्व अवधि की तालिकाएं संलग्नपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए तालिकाएं जारी की जा चुकी हैं, जबकि सुविधा और एकरूपता के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही की तालिकाएं भी साथ में संलग्न की गई हैं।यह पत्र हरियाणा सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, उपायुक्तों तथा उपमंडल अधिकारियों (सिविल) को आवश्यक जानकारी और कार्रवाई के लिए भेजा गया है। सरकार ने संबंधित कार्यालयों से इस पत्र की प्राप्ति की पुष्टि करने का अनुरोध भी किया है।


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Content Writer

Yakeen Kumar

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