चैक बाऊंस मामले में आढ़ती को 2 साल की सजा व दोगुना राशि लौटाने के आदेश

punjabkesari.in Friday, Feb 22, 2019 - 02:12 PM (IST)

टोहाना(वधवा): चैक बाऊंस मामले में टोहाना की अदालत ने एक आढ़ती के विरुद्ध 2 साल की सजा व दोगुना राशि देने की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि पुरानी अनाजमंडी के खाद व्यापारी सिंगला खाद कार्पोरेशन ने पुरानी अनाजमंडी के एक आढ़ती को 23 अक्तूबर 2013 में 9,45,725 रुपए की खाद दी थी। आढ़ती द्वारा उस राशि का चैक दिया गया था।

जब 2 माह बाद उसे बैंक में लगाया तो वह बाऊंस हो गया, लेकिन आढ़ती ने उसकी राशि नहीं दी। जिसके चलते खाद विक्रेता कैलाश सिंगला ने उसे एक कानूनी नोटिस भेजा। उसके बावजूद भी खाद की राशि अदा न करने पर उन्होंने इस मामले को न्यायालय में दायर किया। न्यायालय ने लगभग साढ़े 5 साल बाद निर्णय देते हुए आढ़ती को दोगुना राशि का भुगतान खाद व्यापारी को करने तथा 2 साल की सजा सुनाई है।


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Deepak Paul

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