चिंतेल पैराडाइसो के शिकायतकर्ता  को बडी राहत

punjabkesari.in Wednesday, Dec 03, 2025 - 07:55 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): रेरा गुरुग्राम ने चिंतेल पैराडाइसो हाउसिंग सोसाइटी के शिकायतकर्ता कुमार मंगलम डालमिया को बड़ी राहत दी है। कुमार मंगलम ने हरेरा गुरुग्राम के न्यायनिर्णायक अधिकारी की अदालत में एक मामला दायर कर चिंतेल पैराडाइसो सेक्टर-109 स्थित अपने फ्लैट के वर्तमान बाजार मूल्य पर ब्याज सहित मूलधन की पूरी वापसी की मांग की थी। चिंतेल पैराडाइसो 10 फ़रवरी-2022 को मुख्यधारा के मीडिया में तब सुर्खियों में आया जब इसके 09 टावरों में से एक में एक के बाद एक 6/7 मंज़िलें अचानक ढह गईं। मंगलम के पास एच टावर में एक फ्लैट था। जिसे उन्होंने एक मूल आवंटी से खरीदा था व- 2023 में प्राधिकरण में यह शिकायत दर्ज होने तक उन्हें उक्त यूनिट का कब्ज़ा नहीं दिया गया था। आदेश में कहा गया है कि मंगलम ने निर्माणाधीन लिंक भुगतान योजना के तहत कुल बिक्री मूल्य 10038750/ रुपये से अधिक का भुगतान किया था। इस दुखद घटना के बाद उन्होंने संपत्ति के मौजूदा मूल्य पर ब्याज सहित अपना पैसा वापस पाने का फैसला किया। जिसके बाद- 2023 में हरेरा का रुख किया। निर्णायक अधिकारी की अदालत ने गुण-दोष के आधार पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया जिससे आवंटी सह शिकायतकर्ता को बड़ी राहत मिली।

 

क्या है आदेश में

कोर्ट ने अपने में कहा गया है शिकायतकर्ता समिति द्वारा निर्धारित-170 51397 रुपये की वापसी के रूप में मुआवज़ा पाने का हकदार है। प्रतिवादी बिल्डर को यह राशि चुकाने की अनुमति दी जाती है। शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा के लिए 2 लाख रुपये व मुकदमे की लागत के रूप में 50,000 रुपये का मुआवज़ा के आदेश है।

 

10.85 ब्याज दर से मुआवज़ा

आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादी को ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा शिकायतकर्ता के फ्लैट का मूल्यांकन करने की तिथि से लेकर राशि की वसूली तक 10.85 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित मुआवज़ा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।


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Content Editor

Gaurav Tiwari

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