गौरक्षक मोनू मानेसर को जयपुर हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत- जमानत हुई मंजूर

punjabkesari.in Thursday, Mar 05, 2026 - 07:22 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को जयपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में माेनू मानेसर की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि उसे जेल से बाहर आने में अभी समय लगेगा। उसके बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया अभी शेष है। 

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एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज ने बताया कि 12 अगस्त 2023 को मोनू मानेसर को गुड़गांव पुलिस ने पटौदी में हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही उसे नूंह में हुए दंगे के दौरान भड़काउ पोस्ट डालने के लिए भी गिरफ्तार किया गया था। गुड़गांव कोर्ट ने इन दोनों ही मामलों में उसे जमानत दे दी थी, लेकिन उसके गिरफ्तार रहते हुए ही राजस्थान पुलिस ने उसे अदालत से नासिर जुनैद हत्याकांड में मुख्य आरोपी बताते हुए ट्रांजिट रिमांड पर लिया था जिसे बाद में राजस्थान कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। तब से वह राजस्थान जेल में ही बंद है।

 

मोनू मानेसर को जमानत मिलने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों की मानें तो करीब ढाई साल बाद मोनू जेल से बाहर आएगा। उसने हजारों गाय को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है। आपको बता दें कि गौरक्षा को लेकर सुर्खियो में आए माेनू मानेसर की कई बार तस्करों के साथ भिड़ंत हो चुकी है। काऊ प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर वह करीब एक दशक तक गुड़गांव से नूंह व अन्य जिलों व राज्यों तक गाय को बचाने में जुटा रहा। माेनू मानेसर का नाम उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियो मेंं आया जब नूंह में निकाली गई ब्रज मंडल यात्रा पर पथराव हुआ।

 

इस दौरान मोनू मानेसर पर हिंदू-मुस्लिम दंगा भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर भड़काउ पोस्ट अपलोड करने का आरोप लगा। इसके साथ ही उस पर पटौदी में जुए दो गुटों के झगड़े के दौरान फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया। वहीं, गौ तस्करों का पीछा करते हुए उनकी हत्या करने का आरोप भी मोनू मानेसर पर लगा जिसकी एफआईआर राजस्थान में दर्ज हुई और इस मामले में करीब ढाई साल से माेनू राजस्थान जेल में बंद है। अब जमानत मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है।


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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