Rape के दोषी को 10 साल कैद, अपहरण कर दोषी ने दिया था वारदात को अंजाम

punjabkesari.in Thursday, Sep 12, 2024 - 11:46 AM (IST)

रेवाड़ी: फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण करने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 29 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करवाने पर दोषी को 10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 
पुलिस को दी शिकायत में थाना जाटूसाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि 20 अप्रैल 2020 की शाम को वह अपने परिवार के साथ खेत में फसल निकालने के लिए गया हुआ था। इस दौरान उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। पीछे से उनके पड़ोस के गांव का रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोपी ने उसकी बेटी से दुष्कर्म किया और अगले दिन उसकी बेटी को बदहवास हालत में गांव के निकट छोड़कर फरार हो गया। बेटी के घर पहुंचने पर परिवार को घटना के बारे में पता लगा।

 


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Content Writer

Isha

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