कुख्यात बदमाश जगबीर हत्याकांड: आखिर 14 दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा, 2021 का है मामला
punjabkesari.in Thursday, Jan 08, 2026 - 12:24 PM (IST)
सोनीपत: जिला कारागार में हुए कुख्यात बदमाश जगबीर हत्याकांड में 14 आरोपियों को ए.एस.जे. सरताज बसवाना की अदालत ने दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी को 42,500 रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर 13 माह अतिरिक्त कैद काटनी होगी। जेल उपाधीक्षक अंकित मलिक ने 21 फरवरी, 2021 को सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि सुबह साढ़े 8 व बंदियों गांव नाहरी निवासी दिनेश व मुकीमपुर निवासी रोहित उर्फ मोहित ने सुरक्षा गार्ड नवीन उर्फ मंडोरी को अपने पास बुलाकर दबोच लिया था और मारपीट की थी।
साथ ही गांव रभड़ा के रजनीश उर्फ पालू, रामगढ़ के दीपक, सोनीपत के पवन व गंगाना के अनिल ने हैड वार्डर कदम सिंह को दबोच कर पीटा। तभी अन्य बंदियों हरसाना गांव के अमित उर्फ मोटा, जागसी के महिपाल उर्फ महल्ला, गंगाना के रवींद्र उर्फ ठेकेदार, तिहाड़ खुर्द के प्रवीन, हिसार के सूर्य नगर के रवींद्र उर्फ रघबीर, करेवड़ी के रोहित उर्फ नीटू व दीपक उर्फ फोर्ड और थाना खुर्द गांव के गीतू उर्फ परिंदा सुरक्षा वार्ड की चक्की नं.-20 में बंद कैदी मूल रूप से गांव बुटाना फिलहाल कासंडी निवासी जगबीर के पास घुस गए थे।
बंदियों ने उसको चक्की के अंदर ही दबोचकर चम्मच से बनाए गए नुकीले हथियार से जगबीर के सिर व सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिए थे। उसका सिर चक्की में मारने के साथ परने से गला घोंट दिया था। मृतक के भाई कृष्ण कुमार ने उसके भाई की हत्या के षड्यंत्र का आरोप कृष्ण गाठा गैंग पर लगाया था। हालांकि मामले में अन्य की संलिप्तता साबित नहीं हुई।