हरियाणा चुनाव ड्यूटी में लगे 18 रिटर्निंग अधिकारी अयोग्य: ECI पहुंची शिकायत, पढ़ें पूरी खबर

punjabkesari.in Monday, Sep 16, 2024 - 01:58 PM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी) : हरियाणा विधानसभा चुनाव में ड्यूटी कर रहे 18 रिटर्निंग ऑफिसर (RO) HCS ऑफिसर की योग्यता पर सवाल उठ गए हैं। इसकी वजह उनकी 5 साल से कम HCS सर्विस का होना बताया जा रहा है। इसकी शिकायत भारतीय चुनाव आयोग (ECI) तक पहुंच गई है। इस मामले की शिकायत प्रशासनिक मामलों के जानकार एडवोकेट हेमंत कुमार ने की है। दरअसल, 2020 के पास आउट एचसीएस को रिटर्निंग ऑफिसर (RO) की जिम्मेदारी दी गई है।

हरियाणा सरकार के एक आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि एसडीएम के पद के लिए 5 वर्ष से 15 वर्ष की सर्विस होनी चाहिए या 4 वर्ष तक की सर्विस वाले आईएएस को एसडीएम लगाया जा सकता है, यानी चुनाव ड्यूटी की जिम्मेदारी देनी चाहिए। आज की डेट में हरियाणा में 2020 बैच के 18 HCS अर्थात 5 वर्ष से कम सर्विस वाले अधिकारियों, जो अभी सूबे के 18 उपमंडलों में बतौर SDO(C)-SDM तैनात होने के कारण उसके अंतर्गत पड़ने वाली विधानसभा सीटों के RO की जिम्मेदारी देख रहे हैं। चुनाव आयोग के प्रवक्ता का कहना है कि हमें अभी शिकायत नहीं मिल पाई है। उसके बाद ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग अधिकारियों को जिम्मेदारी देने से पहले नियमों को देखता भी है या नहीं।

ये हैं वो HCS ऑफिसर जिनकी नियुक्ति पर उठ रहे सवाल

जिन HCS ऑफिसर की चुनाव ड्यूटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं उनमें मोहित कुमार (नारनौंद), हरबीर सिंह (हिसार), ज्योति (इसराना), अमित कुमार- सेकेंड (सोनीपत), मयंक भारद्वाज (बल्लभगढ़), जय प्रकाश (रादौर), रवींद्र मलिक (बेरी) ), प्रतीक हुड्डा (टोहाना), अमित मान (बड़खल), अमित (समालखा), रमित यादव (नांगल चौधरी) अमित कुमार- तृतीय (कनीना), अजय सिंह (कैथल), राजेश कुमार सोनी (घरौंडा) ), अमन कुमार (पेहोवा), गौरव चौहान (पंचकूला), नसीब कुमार (लाडवा) और विजय कुमार यादव (कोसली) के नाम शामिल हैं। इनकी तैनाती को लेकर आयोग में शिकायत भी भेजी गई है।

हिसार के नए एसडीएम भी 2020 बैच के

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के निर्देश पर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के कार्मिक विभाग द्वारा एक आदेश हिसार के उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) अर्थात एसडीओ (सिविल) जिसे एसडीएम भी कहा जाता है के पद पर 2020 बैच के एचसीएस अधिकारी हरबीर सिंह की तैनाती की गई है, इससे पूर्व 2013 बैच के एचसीएस हिसार के SDM जगदीप ढांडा तैनात थे। पॉलिटिकल कनेक्शन होने के कारण उनका आयोग के निर्देश पर ट्रांसफर किया गया है।

CS के इस ऑर्डर से उठ रहे सवाल

प्रशासनिक मामलों के जानकार और हाईकोर्ट अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बताया कि आज से करीब 4 साल पहले अक्टूबर, 2020 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव विजय (CS) वर्धन द्वारा HCS कैडर संख्या निर्धारण आदेश, जो मोजूदा तौर पर भी लागू है। क्योंकि आज तक इस ताज़ा आदेश जारी नहीं किया गया है। आदेश के अनुसार एसडीओ (सिविल) अर्थात एसडीएम के पदों को स्पष्ट तौर पर सीनियर स्केल और सिलेक्शन ग्रेड अर्थात 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की एचसीएस सेवा वाले अधिकारियों के लिए दर्शाया गया है।

चुनाव ड्यूटी में ट्रांसफर-पोस्टिंग जरूरी

हेमंत ने बताया कि कोई संदेह नहीं कि एचसीएस अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग करने की पावर राज्य सरकार (CM) के पास होती है। लेकिन इसमें प्रशासनिक सिद्धांतों की अनुपालना आवश्यक है, ताकि ट्रांसफर-पोस्टिंग पर किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा न हो। यदि एचसीएस कैडर निर्धारण आदेश में स्पष्ट तौर पर मिनिमम 5 वर्ष की एचसीएस सेवा वाले अधिकारी को ही एसडीओ (सी)/एसडीएम पद के लिए योग्य माना गया है, तो इसकी सख्त अनुपालना की जानी चाहिए। विशेष तौर पर तब विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश के उप-मंडलों में तैनात ऐसे एचसीएस अधिकारियों को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आरओ के तौर पर पदांकित किया गया हो। इसी के दृष्टिगत भारतीय चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), हरियाणा को लिखित शिकायत भेजी गई है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Manisha rana

Related News

static