नाबालिग रहते किया था ये घिनौना काम, बालिग होते ही मिली 20 साल की सजा
punjabkesari.in Tuesday, Apr 22, 2025 - 08:10 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): साढ़े चार साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने आरोपी को 6 पोस्को एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिस वक्त आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था उस वक्त वह भी नाबालिग था, लेकिन अपराध की श्रेणी को देखते हुए उस पर बालिग की तरह ही मुकदमा चलाया गया। अब केस में फैसले के वक्त उसकी उम्र 22 वर्ष हो गई जिसके बाद अदालत ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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पुलिस के मुताबिक 28 अक्टूबर 2020 को राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस को 16 वर्षीय किशोरी को भगा ले जाने की शिकायत एक व्यक्ति ने दी थी। व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और केस दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने उसे भगा ले जाने वाले आरोपी को भी काबू किया था। पुलिस ने जब उसका मेडिकल कराया तो उसमें किशोरी से रेप की पुष्टि हुई जिसके बाद पुलिस ने इसमें पोस्को एक्ट की धारा 6 को भी जोड़ दिया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।