नाबालिग का अपहरण कर रेप करने वाले को अदालत ने सुनाई ये सजा

punjabkesari.in Wednesday, Jul 09, 2025 - 04:58 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): गुड़गांव के अलग-अलग क्षेत्रों में दो नाबालिगों से रेप करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत ने दोनों ही आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है तो वहीं, दूसरे मामले में 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया है। 

गुरुग्राम की ताजा खबरों के लिए लिंक https://www.facebook.com/KesariGurugram पर टच करें। 

 

जानकारी के मुताबिक, 18 फरवरी 2022 के बिलासपुर थाना पुलिस को 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण किए जाने की सूचना मिली थी। शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 366 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर अदालत में ब्यान दर्ज कराए। ब्यान के मुताबिक, किशोरी ने विनोद कुमार वर्मा पर शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने और रेप करने की वारदात को अंजाम देने की बात कही थी। मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 6 को जोड़ दिया गया। मामले में पुलिस ने विनोद कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए धारा 363 आईपीसी के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रुपए जुर्माना व धारा 366 आईपीसी के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

 

वहीं, दूसरे मामले में अदालत ने दोषी को 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, 12 अक्टूबर 2021 को पालम विहार थाना पुलिस को 7 वर्षीय नाबालिग से रेप करने की सूचना मिली थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए ओम विहार के रहने वाले कृष्णा सिंह लोधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी कृष्णा को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 323 आईपीसी के तहत 1 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Pawan Kumar Sethi

Related News

static