PGT से प्रिंसीपल पद पर प्रोमोशन में दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण देने की कवायद, शिक्षा निदेशालय ने मांगी शिक्षकों की सूची
punjabkesari.in Thursday, Jun 25, 2026 - 01:57 PM (IST)
चंडीगढ़ : हरियाणा में पी.जी.टी. से प्रिंसीपल पद पर पदोन्नति प्रक्रिया के बीच दिव्यांग कर्मचारियों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ देने की कवायद तेज हो गई है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिव्यांग श्रेणी के पात्र पी.जी.टी. शिक्षकों के मामलों की सूची 26 जून 2026 तक भेजने के निर्देश दिए हैं।
निदेशालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि पी.जी.टी. शाखा द्वारा 1 जनवरी 2026 की वरिष्ठता सूची के आधार पर पी.जी.टी. से प्राचार्य पद पर होने वाली पदोन्नतियों में दिव्यांग कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ दिया जाना है। इसके लिए संबंधित श्रेणियों के मामलों को तैयार कर विशेष संदेशवाहक के माध्यम से निदेशालय भेजना सुनिश्चित किया जाए।
4 श्रेणियों में मांगे गए पात्र उम्मीदवारों के केसः शिक्षा निदेशालय ने कर्मचारियों के लिए निम्न श्रेणियों में मामलों की संख्या निर्धारित की है, दृष्टिबाधित वरिष्ठता क्रमांक 167 के बाद के 15 मामले, श्रवण बाधित वरिष्ठता क्रमांक 330 के बाद के 15 मामले, अस्थि दिव्यांग, वरिष्ठता क्रमांक 121 के बाद के 25 मामले, बहु-दिव्यांग 10 मामले शामिल हैं।
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाए। यदि कोई पात्र कर्मचारी दिव्यांग कोटे के तहत लाभ लेने का इच्छुक नहीं है या अपना मामला प्रस्तुत नहीं करता है तो उससे लिखित अंडरटेकिंग ली जाए। यदि इसके बावजूद कर्मचारी अंडरटेकिंग नहीं देता, तो जिला शिक्षा अधिकारी उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय को भेजेंगे। ऐसे मामलों में दिव्यांग कोटे का लाभ नहीं दिया जाएगा। पत्र में जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी मामले निर्धारित समय-सीमा तक निदेशालय पहुंच जाएं। निदेशालय ने चेतावनी दी है कि यदि 26 जून तक मामले प्राप्त नहीं होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।
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