इस मर्डर केस में 9 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, अदालत ने लगाया 29500 रुपये का जुर्माना
punjabkesari.in Tuesday, Feb 11, 2025 - 11:08 AM (IST)
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रेवाड़ी: रेवाड़ी में कोर्ट ने हांसावास गांव के रहने वाले व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुनीता ग्रोवर की कोर्ट में हुई है। उम्र कैद के अलावा हर आरोपी पर 29 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी आरोपियों को साल 2018 में हत्या के मामले में सजा सुनाई गई है।
जानकारी के मुताबिक,अगस्त 2018 में हांसावास गांव का रहने वाला 22 वर्षीय ईश्वर सिंह कांवड़ लेने अपने गांव आया हुआ था। 3 अगस्त की रात को ईश्वर सिंह अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर गांव गुरावड़ा से वापस घर आ रहा था। उस दौरान रेलवे फाटक के पास 10 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया था। सभी आरोपियों ने किसी रंजिश के चलते ईश्वर सिंह को बेरहमी से पीटा था। जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी।
रोहड़ाई थाना पुलिस ने हांसावास के रहने वाले दीपक की शिकायत पर हांसावास के दीपक, बलजीत, रिंकपाल उर्फ रिंकू, धीर सिंह उर्फ धीरज, रोहतास, लक्ष्मण, देवेंद्र उर्फ काला, नरबीर उर्फ हाथी के अलावा गुरावड़ा के परविंदर और कन्होरा के मुरारी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान बलजीत नाम के आरोपी की मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा अदालत में गवाहों के बयान और सबूत पेश किए गए थे। जिसके आधार पर 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 6 साल के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।