उपभोक्ता अदालत का बड़ा फैसला: 90 वर्षीय हृदय रोगी को फ्लाइट में चढ़ने से रोका, एयरलाइंस पर लगा जुर्माना
punjabkesari.in Wednesday, Jun 17, 2026 - 01:39 PM (IST)
कुरुक्षेत्र : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यूनाइटेड एयरलाइंस और स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस को सेवा में गंभीर कमी और यात्री को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना पहुंचाने का दोषी ठहराया है। आयोग ने दोनों एयरलाइंस को संयुक्त रूप से 6 लाख 76 हजार 337 रुपये से अधिक की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं।
इसमें 3,55,337 रुपये वैकल्पिक टिकट पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति, दो लाख रुपये मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए, एक लाख रुपये - सेवा में कमी के लिए तथा 21 हजार रुपये मुकदमा खर्च शामिल हैं। - वैकल्पिक टिकट राशि पर 12 जुलाई 2024 से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा। मामले के अनुसार
थानेसर की विष्णु कालोनी निवासी सौम्या गुप्ता ने अपने नाना रमेश प्रसाद गुप्ता (90) के लिए 11 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड एयरलाइंस की वेबसाइट से बिजनेस क्लास की राउंड ट्रिप टिकट बुक करवाई थी। इसके लिए 5,16,317 रुपये का भुगतान किया गया। यात्रा कार्यक्रम के अनुसार उन्हें नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाना था तथा वापसी में सैन फ्रांसिस्को से लंदन और फिर ज्यूरिख होते हुए नई दिल्ली लौटना था। बाद में शिकायतकर्ता ने वापसी यात्रा की तिथि 14 मई 2024 से बदलकर 12 जुलाई 2024 करने का अनुरोध किया। एयरलाइन ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए नया बुकिंग रेफरेंस जारी किया और संशोधित टिकट की पुष्टि भी कर दी।