लापता हुई थी 15 वर्षीय किशोरी, बावल से पकड़ा गया था आरोपी...अब अदालत ने दी कठोर कारावास की सजा
punjabkesari.in Tuesday, Jul 07, 2026 - 08:36 AM (IST)
सोनीपत: किशोरी को बहकाकर ले जाने जाने के के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश किए हैं। सैक्टर-27 थाना में दर्ज किए मुकद्दमे के अनुसार करीब 15 वर्षीय किशोरी 1 अप्रैल 2025 को तड़के 4 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। किशोरी की मां ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उनके पड़ोस में किराए पर रहने वाला मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीरनगर के गांव जमुहट
का शिवकुमार उर्फ भयूरा साहनी उनकी बेटी को बहकाकर ले गया है। अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को 10 अप्रैल 2025 को रेवाड़ी जिले के बावल औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी किशोरी को बावल क्षेत्र में ले गया था, जहां उसने किराए का कमरा लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की धारा-4 सहित अन्य धाराएं जोड़कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद ए.एस.जे. नरेंद्र ने आरोपी को दोषी करार दिया है।