5 वर्षीय बच्चे का यौन शोषण कर हत्या करने के दोषी आखिर मिली सजा, Court ने सुनाया फैसला
punjabkesari.in Friday, May 30, 2025 - 11:42 AM (IST)

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में पांच वर्षीय बच्चे का यौन शोषण कर हत्या करने के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 71 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने सुनाया। दरअसल, पश्चिम बंगाल निवासी एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2021 को अपनी शिकायत में बताया था कि वह रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी पत्नी व 5 साल के बेटे के साथ किराये पर रहता है।
19 अप्रैल 2021 को वह अपनी पत्नी के साथ घर का सामान लाने के लिए बाजार गया था। इस दौरान वह अपने पांच साल के बेटे को पड़ोस में ही किराये पर रहने वाले उड़ीसा के बालेश्वर निवासी किशोर चंद पंडा के पास देखभाल के लिए छोड़कर गया था। जब वह रात को करीब साढ़े 9 बजे अपनी पत्नी के साथ कमरे पर पहुंचा तो उनका बेटा बेड पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ था।
वह अपने बेटे को लेकर शहर के ट्रामा सेंटर में पहुंचे, जहां से उसे पीजीआई रोहतक के लिए रेफर कर दिया गया। पीजीआई रोहतक में डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का यौन उत्पीड़न हुआ है और उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर थाना रामपुरा में पॉक्सो एक्ट और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी।
जांच के बाद थाना रामपुरा पुलिस ने मामले में संलिप्त आरोपी किशोर चंद पंडा को 23 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। 27 अप्रैल 2021 को उपचार के दौरान बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई थी। बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा जोड़ी थी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज करवाए।