चुनावी रैली में जितनी चाहे भीड़ हो सकती है इक्ट्ठा, गृहमंत्रालय की जारी की नई गाइडलाइन

punjabkesari.in Friday, Oct 09, 2020 - 03:44 PM (IST)

डेस्क: कोरोना महामारी के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और हरियाणा के बरोदा व अन्य राज्यों में होने वाले उप-चुनाव को स्वतंत्र,निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए स्टार प्रचारक से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे। गृह मंत्रालय ने  चुनावी सभाओं में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति दे दी है। हालांकि यह छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हरियाणा के प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित दिशा-निर्देशों अनुसार कोरोना महामारी के चलते मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक पाॢटयों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 30 कर दी गई है,जो पहले 40 थी। इसके अलावा,गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक पाॢटयों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 15 कर दी गई है,जो पहले 20 थी।

गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि हॉल में होने वाली सभाओं में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही लोगों के मौजूद रहने की अनुमति होगी और इसकी अधिकतम सीमा 200 लोगों की होगी। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश व सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। फेस मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। इसपर सख्त नजर भी रखी जाएगी।


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Isha

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