New Criminal Laws: 3 नए आपराधिक कानून को लेकर बड़ी Update, इस दिन से हरियाणा में पूरी तरह  होंगे लागू

punjabkesari.in Tuesday, Sep 16, 2025 - 09:58 AM (IST)

चंडीगढ़: हरियाणा में 3 अक्तूबर से केंद्र सरकार के 3 नए क्रिमिनल लॉ लॉ पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। इसकी शुरूआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे। उनके दौर से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल, 16 सितम्बर को एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री શુભાર अधिकारियों के साथ प्रदेश में तीनों नए कानूनों को लेकर अब तक हुई तैयारियों पर चर्चा करेंगे। यह बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी। हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए पुलिस और गृह विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी विभागों ने नए कानूनों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है।

बैठक उपरांत पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 आपराधिक कानूनों को लेकर राज्य में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इनको लेकर कुरूक्षेत्र में विशाल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितम्बर से 2 अक्तूबर तक विशेष सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा विशेष कार्यक्रम एवं कार्य योजना बना कर महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जैसे बड़े स्तर पर सेवा कार्य किए जाएंगे।

हरियाणा में तीनों नए कानूनों के तहत 2024 में प्रदेश में कुल 1,36,269 मुकद्दमें दर्ज हुए। यह 2023 की तुलना में 16,216 कम है, जिससे प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में 14.62 फीसदी की कमी आई है। इन तीन नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। नए कानून में केस दर्ज करने, जांच रिपोर्ट पेश करने, कोर्ट में सुनवाई और फैसले की अवधि तय होने से पीड़ितों को पहले की अपेक्षा जल्द न्याय मिलेगा। प्रदेश के सभी पुलिस थानों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नैटवर्क एंड सिस्टम से जोड़ा जा चुका है, और उसके द्वारा ही एफ.आई.आर. लिखी जा रही हैं।

प्रदेश में नैशनल साइबर हैल्पलाइन 1930 का स्कोर प्रति डैशबोर्ड 100 फीसदी है। साल 2024 में प्रदेश में 1431 महिलाओं से रेप, 112 से रेप की कोशिश और 1431 महिलाओं से छेड़खानी की शिकायतें दर्ज हुई हैं। अब रेप या छेड़खानी की पीड़िता की मर्जी के अनुसार पुलिस खुद उसके पास जाकर बयान दर्ज करने लगी है। नए कानून में विदेश में बैठे गैंगस्टर या अपराधियों पर कोर्ट में पेशी के बगैर केस चलाने और सजा सुनाने का अधिकार है। पुलिस वॉट्सएप्प पर सम्मन भेज रही है, जिससे सरकारी खर्च में कमी आएगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Isha

Related News

static