2 किसानों को दिया था खराब बीज, अब कंपनी को देना होगा 8 लाख का मुआवजा
punjabkesari.in Wednesday, Nov 19, 2025 - 09:14 PM (IST)
कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र जिला उपभोक्ता फोरम ने 2 किसानों की शिकायत पर एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कंपनी को 8 लाख रुपये मुआवजा 9% वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। फोरम ने स्पष्ट किया कि यह भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाए, अन्यथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
फोरम में दाखिल शिकायत के अनुसार किसान मोहिंदर पाल और संदीप कुमार ने 1925 और 2159 बैग आलू बीज कंपनी के कोल्ड स्टोर में सुरक्षित रखने के लिए जमा कराए थे। किसानों का आरोप है कि उन्होंने एडवांस किराये के रूप में लगभग 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाए थे। उनका कहना है कि कंपनी ने बीज खराब होने की स्थिति में उचित भुगतान करने का वादा किया था।
सभी बैगों में खराब मिला बीज
किसानों ने बताया कि अगस्त-सितंबर 2023 में जब वे कोल्ड स्टोर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि सभी बैगों में रखा आलू सड़ा हुआ, काला पड़ा और अंकुरित था। उनका आरोप है कि कोल्ड स्टोर में तापमान नियंत्रण सही तरीके से नहीं रखा गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। किसानों ने यह भी कहा कि कंपनी ने उनसे कई खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए और 31 अक्टूबर 2023 तक मुआवजा देने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में भुगतान से इंकार कर दिया।
दूसरा पक्ष नहीं पहुंचा कोर्ट
फोरम के अनुसार विपक्षी पक्ष 20 दिसंबर 2023 के बाद उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण मामला एकतरफा सुनवाई के साथ आगे बढ़ा। अध्यक्ष डॉ. नीलिमा शांगला और सदस्यों ने कहा कि प्रस्तुत दस्तावेजों से किसानों को हुआ नुकसान स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। इसलिए कंपनी को निर्धारित अवधि में मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
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