ग्राहक ने मांगा क्लेम तो बीमा कंपनी ने किया इनकार, कंज्यूमर कोर्ट ने दिए 35 लाख देने के आदेश
punjabkesari.in Saturday, Nov 18, 2023 - 03:48 PM (IST)

रेवाड़ी : बीमा लेने से पहले कंपंनिया ग्राहकों के साथ ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे इनसे ज्यादा सगा आपका कोई नहीं है, लेकिन जब आप उसी कंपनी से क्लेम लेने जाएंगे तो उनका बर्ताव ग्राहकों के साथ बिल्कुल उलट हो जाता है। ऐसा ही कुछ मामला रेवाड़ी में देखने को मिला। जहां बीमा कंपनी ने ग्राहक को क्लेम देने से मना कर दिया। बाद में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी को क्लेम देने के आदेश दिए।
मिली जानकारी के अनुसार बालकिशन नामक एक व्यक्ति ने एक पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 35 लाख रुपये की पॉलिसी ले रखी थी, लेकिन एक ट्रेन हादसे में उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी ने जब कंपनी से क्लेम मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसकी पत्नी ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वो उसकी पत्नी को 35 लाख रुपये क्लेम दे। इतना ही नहीं, आयोग ने एक लाख रुपये मुआवजा राशि व वाद खर्च देने के भी आदेश दिए।
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