जेल से आए आरोपी ने सोशल मीडिया पर लिख डाली ये बात, अदालत ने रद्द कर दी जमानत... जानिए क्या है मामला

punjabkesari.in Tuesday, Oct 27, 2026 - 02:06 PM (IST)

चंडीगढ़:  पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी की नियमित जमानत रद कर दी है। आरोपी पर जमानत पर बाहर आने के बाद शिकायतकर्ता और उसके परिवार को धमकाने का आरोप है। अदालत ने कहा कि आरोपी को बाहर रहने की अनुमति देना उचित नहीं है, जिससे कोई अप्रिय घटना हो सकती है।

न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला सुनाया। आरोपी को 28 जनवरी को नियमित जमानत मिली थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जेल से बाहर आते ही आरोपी ने उसे और उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। आरोपी के इंस्टाग्राम और फेसबुक खातों से धमकी भरे संदेश भेजे गए। एक संदेश में कथित तौर पर लिखा गया 'बैंड बजा दूंगा इसके चक्कर में तो सबकी।' शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी बहन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कीं। इसके बाद 17 मार्च को एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 

जमानत रद्द करने के मुख्य कारण
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत रद्द करना एक गंभीर कदम है। हालांकि,अदालत ने कथित धमकियों और सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करने को नजरअंदाज नहीं किया। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आरोपी के व्यवहार को असामान्य पाया।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Isha

Related News

static