मरने के 29 साल बाद हाईकोर्ट से मिला न्याय, कानूनगो को नायब तहसीलदार का पद देने के आदेश
punjabkesari.in Friday, Nov 07, 2025 - 08:34 PM (IST)
गुड़गांव, (ब्यूरो): नायब तहसीलदार की पदोन्नति के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे गुड़गांव गांव निवासी पूर्ण सिंह बारावाल को मरने के 29 साल बाद आखिरकार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से न्याय मिल गया। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश पारित किया कि स्वर्गीय पूर्ण सिंह को नायब तहसीलदार का पद उनकी गरिमा व पद के सभी लाभ पिछली तारीख से देना सुनिश्चित करें। इस फैसले से पूरे परिवार, प्रजापति समाज व उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर है।
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पूर्ण सिंह बारावाल क़ानूनगो के पद पर विभिन्न जिलों में तैनात रहे और नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए सरकार के खिलाफ वर्ष 1996 से मुकदमा लड़ते हुए वर्ष 2019 में दिवंगत हो गए थे। उन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से करीब 29 वर्ष की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद मरणोपरांत न्याय मिला और उनके पोत्र देशांत बारावाल जो कि जिला न्यायालय गुरुग्राम में बतौर अधिवक्ता प्रेक्टिस करते हैं। उन्होंने स्वयं भी इस कानूनी लड़ाई को अधिवक्ता बनने के बाद इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता गोविंद चौहान ने भी इस फैसले को सम्मानजनक बताया है।