सिंगर बादशाह को अदालत ने 2.2 करोड जमा करने का दिया आदेश, जानिए क्या है वजह
punjabkesari.in Sunday, Aug 17, 2025 - 12:36 PM (IST)

करनाल: सिंगर और रैपर आदित्य प्रतीक सिंह, जिन्हें बादशाह के नाम से जाना जाता है, को अपने हिंदी-हरियाणवी गाने "बवला" के वीडियो के निर्माण और प्रचार गतिविधियों के लिए यूनिसिस इंफोसाल्यूशंस के साथ चल रहे भुगतान विवाद में अदालत ने सुरक्षा राशि जमा करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू ने आदेश दिया कि बादशाह को 2.2 करोड़ की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। इस मामले में यूनिसिस की याचिका को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 को धारा 9 के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एसएल निरवानिया और अमित निरवानिया ने पैरवी की, जबकि बादशाह की ओर से विजेंद्र परमार ने अपनी दलीलें पेश की। अधिवक्ता अमित निरवानिया के अनुसार, इस जमानत राशि में 1.7 करोड़ की पूर्व सावधि जमा रसीद (एफडीआर) और अदालत द्वारा निर्देशित 50 लाख को अतिरिक्त जमा राशि शामिल है।
इन दोनों जमा राशियों को अगले आदेश तक भुनाने या ऋणभार से मुक्त रखा जाएगा। यूनिसिस ने आरोप लगाया है कि बादशाह ने 2021 में हुए एक समझौते के तहत 2.88 करोड़ (लागत, ब्याज और अन्य खचर्चा सहित) का भुगतान नहीं किया। समझौते के अनुसार, बादशाह को प्रचार गतिविधियों के लिए एक करोड़ पांच लाख और "बावला" वीडियो के लिए 65 लाख का भुगतान करना था। यह वीडियो 28 जुलाई, 2021 को जारी किया गया था। हालांकि, यूनिसिस के अधिवक्ता अमित निरवानिया ने अदालत में दावा किया कि मई 2022 में दो करोड़ (जीएसटी सहित) के दो टैक्स इनवाइस जारी के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।