एल्विश यादव और राहुल फाजिलपुरिया की बढ़ी मुश्किलें

punjabkesari.in Friday, Mar 29, 2024 - 04:26 PM (IST)

गुड़गांव,(ब्यूरो): बिग बॉस ओटीटी विजेता एवं यूट्यूबर एल्विश यादव और सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 32 बोर गाने में दुर्लभ प्रजाति के सांप व वन्य जीव को प्रयोग किए जाने के मामले में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने केस दायर करने के आदेश बादशाहपुर थाना पुलिस को दिए हैं। अदालत में पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था के सौरभ गुप्ता ने साल 2023 में याचिका दायर की थी। गाने के साथ ही एक व्लॉग बनाकर भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। 

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आपको बता दें कि पिछले दिनों नोएडा में हुई एक रेव पार्टी के दौरान सांपों के जहर का नशा किए जाने का मामला सामने आया था। यहां जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था तो उसमें एल्विश यादव का नाम सामने आया था। आरोपियों ने बताया था कि एल्विश यादव के कहने पर वह पार्टी में सांप सप्लाई करते थे। मामला उजागर होने के बाद नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया था। हाल ही में नोएडा में दर्ज हुए मामले में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई जिसके बाद उसे यूट्यूबर मैक्सटर्न उर्फ सागर ठाकुर से मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर एल्विश यादव का नाम सुर्खियों में आ गया।

 

अदालत में दायर की गई याचिका में सौरभ गुप्ता ने अदालत को बताया था कि वह यूट्यूबर एवं बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव  द्वारा एक गाना 21 बोर की शूटिंग की गई जिसमें सांप व अन्य वन्य जीवों का उपयोग किया गया। इस शूटिंग में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया सहित करीब 50 लोग नजर आ रहे हैं। इसमें उपयोग किए गए वन्य जीव काफी दुर्लभ प्रजाति के हैं। जिन्हें वाइल्ड लाइफ एक्ट-1972 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इन दुर्लभ प्रजाति के सांप व वन्य जीव की वीडियो को सेक्टर-71 के अर्थ आइकॉनिक मॉल में बनाया गया है।

 

वीडियो के दौरान असभ्य भाषा का भी उपयोग किया गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सौरभ गुप्ता ने अदालत में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत याचिका दायर की थी। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनोज कुमार राणा की अदालत ने सुनवाई करते हुए बादशाहपुर थाना पुलिस को संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने मामले में 10 अप्रैल तक रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराने के थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं। 

 


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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