पुजारी पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, बेटे की हत्या के बाद भगवान की मुर्ति के सामने कही थी ये बात

punjabkesari.in Saturday, Apr 12, 2025 - 06:08 PM (IST)

पानीपत : हरियाणा के पानीपत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की बेंच ने सौतेले बेटे की गला घोंटकर हत्या करने वाले पुजारी डालचंद उर्फ घनश्याम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। बेटे की हत्या के बाद आरोपी पिता ने ही पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी।

जानकारी के अनुसार 4 नवंबर 2021 को पुलिस को दी में पुजारी डालचंद उर्फ घनश्याम बताया कि उसका 15 वर्षीय सौतेले बेटा आदित्य त्रिपाठी 3 नवंबर को घर से निकला था लेकिन अभी पर वापस नहीं आया। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लेकिन मामले में तब युटर्न आया जब बेटे की मां गीता ने 14 नवंबर को पुलिस को बताया कि उसने पति डालचंद को भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा होकर रोते देखा। वह कह रहा था कि उसने आदित्य के साथ गलत किया, उसकी आत्मा को शांति देना। 

DNA टेस्ट से चला पता

पुलिस की पूछताछ में आरोपी पुजारी ने हत्या की बात कबूल कर ली। लेकिन सनौली पुलिस ने आरोपी के कबुलने से पहले यमुना किनारे गन्ने के खेत से इस किशोर का शव बरामद कर चुकी थी। तब इस शव की पहचान न होने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करा दिया था। बाद में आरोपी के कबूलने पर पुलिस ने DNA टेस्ट करवाया तो वो उसकी मां गीता से मैच हो गया।

गीता ने दोषी पुजारी से की थी लव मैरिज

दरअसल मृतक किशोर की मां गीता की शादी यूपी के रायबरेली के रहने वाले माता प्रसाद से हुई थी। शादी के बाद दोनों की 2 बेटी और एक बेटा आदित्य था। गीता के पति की करीब 10 साल पहले रोड़ एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद गीता ने डालचंद से लव मैरिज कर ली। दोषी डालचंद ने पुलिस को बताया कि आदित्य उसकी बात नहीं मानता था और उससे बहस भी करता रहता था। जिस वजह से तंग आकर उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

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Content Writer

Yakeen Kumar

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