DLF में 4500 मकानों पर गिरेगी सीलिंग की गाज
punjabkesari.in Wednesday, Apr 02, 2025 - 04:46 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के एनफोर्समेंट टीम की तरफ से डीएलएफ फेज 1 से 5 में अवैध निर्माण और मकानों में संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधि वाले मकानों पर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उपायुक्त गुड़गांव की तरफ से 4 अप्रैल से धरातल पर सीलिंग और तोड़फोड़ कार्रवाई के प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है। एनफोर्समेंट टीम की तरफ से अब तक 4500 से अधिक मकानों को कारण बताओ नोटिस और लगभग 2500 मकानों को रेस्टोरेशन के आदेश दिए जा चुके है। डीटीपीई अमित मधोलिया की तरफ से यह लोगों से अंतिम अपील है कि 4 अप्रैल से पहले अपने मकानों को रिस्टोर कर लें अन्यथा मौके पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
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डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि अब तक कार्रवाई में इन मकानों के ओसी रद्द करने और सीवर, पानी, बिजली कनेक्शन काटने की भी डीटीपी प्लानिंग को सिफारिश की जा चुकी है। ऐसे में इन मकानों पर अब कार्रवाई तय है। गुड़गांव के इतिहास में डीएलएफ जैसी पॉश कालोनी में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के 13 फरवरी के आदेश के तहत की जा रही है।
4 अप्रैल से शुरू हो रही कार्रवाई के लिए विभाग की तरफ से चार टीमों का गठन किया गया है जो कि पांचों फेज में लगातार और एक साथ कार्रवाई करेंगे। यह कार्रवाई किसी भी फेज से शुरू हो सकती है। इसके लिए एनफोर्समेंट टीम के अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, डयूटी मजिस्ट्रेट ने पूरी तरह से कमर कस ली है। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहेगा।
यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश और हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट के नियमों के तहत की जा रही हैं। जिन मकानों के ओसी रद्द किए जा चुके है, हरियाणा बिल्डिंग कोड के नियमों के तहत उन इमारतों के बिजली, पानी, सीवर कनेक्शन काटे जाएंगे। यह कारवाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक, गुरुग्राम के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में की जा रही हैं। बिना विभाग की अनुमति के यदि तोड़फोड़ और सीलिंग कार्रवाई के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो मकान मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।