हरियाणा में अवैध प्रचार पर EC सख्त, निकाय चुनाव में पोस्टर-बैनर नहीं हटाया तो... नोटिस जारी

punjabkesari.in Sunday, May 03, 2026 - 12:11 PM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार ने बताया कि नगर निकायों में होने वाले सामान्य एवं उप-चुनावों के दौरान विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स बोर्ड एवं होर्डिंग्स को लेकर आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। 

आयोग के ध्यान में आया है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कई प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कों, गलियों, चौराहों तथा सरकारी भवनों की दीवारों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारणअधिनियम, 1989 का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों, पुलिस अधिकारियों, व्यय पर्यवेक्षकों तथा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के उल्लंघनों को तुरंत रोका जाए और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। 

निगरानी, कार्रवाई और समन्वय पर जोर: गौरव कुमार ने कहा कि आयोग द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर उन्हें सख्त चेतावनी दी जाए। साथ ही सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाकर उन्हें आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों से अवगत कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, व्यय पर्यवेक्षक और नगर निगम अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अवैध रूप से लगी सभी प्रचार सामग्री को तुरंत हटाया जाए।

व्यय, जवाबदेही और व्यवस्थागत सुधारः  व्यय पर्यवेक्षकों को कहा गया है कि वे स्वतंत्र रूप से प्रमाण एकत्रित करें और प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर की जांच करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि पोस्टर, बैनर, झंडों और अन्य प्रचार सामग्री पर होने वाला खर्च उम्मीदवारों के चुनावी व्यय में जोड़ा जाए।

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Content Writer

Manisha rana

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