जनता को बड़ी राहत! हरियाणा में अब तुरंत मिलेगी FIR की कॉपी, जानें कैसे

punjabkesari.in Thursday, Jun 18, 2026 - 04:12 PM (IST)

चंडीगढ़:  हरियाणा सरकार ने आम जनता को सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों के चक्कर काटने से बचाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने गृह विभाग की 33 महत्वपूर्ण सेवाओं को 'हरियाणा सेवा का अधिकार (RTS) अधिनियम-2014' के दायरे में शामिल कर दिया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब पुलिस और गृह विभाग से जुड़े कामों के लिए एक निश्चित समय-सीमा (Deadlines) तय कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत अब जनता को शिकायत दर्ज होते ही तुरंत या ऑनलाइन माध्यम से FIR/DDR की कॉपी मिल जाएगी।

हथियार लाइसेंस के लिए अब नहीं करना होगा महीनों इंतजार
इस फैसले के बाद अब आर्म्स लाइसेंस (हथियार लाइसेंस) बनवाने या रिन्यू कराने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। यदि हथियार लाइसेंस की अवधि समाप्त नहीं हुई है और आवेदक ने उसी जिले में आवेदन किया है, तो महज 15 दिनों के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण (रिन्यू) कर दिया जाएगा। जिन मामलों में पुलिस सत्यापन (वेरिफिकेशन) की आवश्यकता होगी, वहां यह प्रक्रिया अधिकतम 22 दिनों में पूरी करनी होगी। हथियार लाइसेंस में नया हथियार जोड़ने या हटाने, या फिर हथियार खरीदने की अवधि को आगे बढ़ाने जैसी सेवाएं अब सिर्फ 7 दिनों के भीतर मिलेंगी।

देरी पर अधिकारी की जवाबदेही
अधिसूचना में प्रत्येक सेवा के लिए नामित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित किए गए हैं। यदि किसी आवेदक को तय समय में सेवा नहीं मिलती है, तो वह सीधे अपील कर सकेगा। सरकार का कहना है कि इन सेवाओं को राइट टू सर्विस के दायरे में लाने से लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।
 


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Content Writer

Isha

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