90 RMC प्लांट्स को GMDA ने जारी किए कारण बताओ नोटिस

punjabkesari.in Tuesday, Dec 30, 2025 - 09:08 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): प्रदूषण और सार्वजनिक असुविधा पैदा कर रहे अनधिकृत रेडी-मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने शहर की सीमा के भीतर अवैध रूप से संचालित 90 आरएमसी प्लांट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (एनफोर्समेंट), जीएमडीए सह डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, गुरुग्राम, श्री आर.एस. बाठ द्वारा की गई।

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नोटिस में बताया गया है कि ये आरएमसी प्लांट्स सक्षम प्राधिकरण से अनिवार्य चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) की अनुमति प्राप्त किए बिना तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) से स्थापना एवं संचालन की सहमति के बिना चलाए जा रहे थे। नोटिस में कहा गया है कि अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्रों में इस तरह का अनाधिकृत निर्माण और गैर-अनुमत गतिविधि सरकारी नीतियों और कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।   

 

नोटिस में आगे कहा गया है कि इन आरएसमी प्लांट्स का अवैध संचालन बढ़ते प्रदूषण के स्तर में योगदान दे रहा है और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सड़कों सहित शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। इससे निवासियों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो रहा है, साथ ही धूल, शोर और लगातार परेशानी के कारण आम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। डिफ़ॉल्ट करने वाली यूनिट्स को तुरंत अवैध गतिविधियां बंद करने और सक्षम अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें परिसर को सील करना, एफआईआर दर्ज करना, मुकदमा चलाना और अवैध निर्माण को गिराना शामिल है।

 

अगर प्लांट्स द्वारा शो कॉज नोटिस का जवाब असंतोषजनक पाया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर इस मामले को संबंधित सक्षम अथॉरिटी के पास आगे बढ़ाएंगे ताकि ऐसे प्लांट्स के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, नोडल ऑफिसर के तौर पर वह स्थिति की रेगुलर मॉनिटरिंग भी करेंगे।

 

डीटीपी आर एस बाठ ने कहा कि बिना कानूनी मंज़ूरी के रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट चलाना प्लानिंग और पर्यावरण कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। जीएमडीए ऐसी किसी भी गैर-कानूनी औद्योगिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाती है और प्रदूषण बढ़ाती है। कानून के अनुसार, सभी दोषी यूनिट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सीलिंग, मुकदमा और तोड़फोड़ शामिल है।

 

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शहरी विकास के प्रधान सलाहकार डी एस ढेसी की अध्यक्षता में हुई हाल की समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला के बाद की गई है, जिसमें अनधिकृत आरएमसी प्लांट्स के मुद्दे की विस्तार से जांच की गई थी। इन बैठक के दौरान, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों ने एचएसपीसीबी से बिना किसी अनुमति के चल रहे 90 आरएमसी प्लांट्स की एक लिस्ट सौंपी, जबकि प्लानिंग अथॉरिटी की रिपोर्टों ने पुष्टि की कि इन यूनिट्स के पास सक्षम अथॉरिटी से सीएलयू अनुमति भी नहीं है।

 

अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि अर्बन प्लानिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने और पर्यावरण और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए ऐसे सभी अवैध आरएमसी प्लांट्स के खिलाफ समयबद्ध तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी।


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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