सरकारी कर्मचारियों के लिए Good News, हरियाणा सरकार ने बढ़ाई डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा
punjabkesari.in Saturday, Dec 28, 2024 - 06:47 PM (IST)
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से 25 प्रतिशत बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, के नेतृत्व में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ-साथ राज्य सरकार के न्यायिक अधिकारियों को बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
क्या है ग्रेच्युटी ?
ग्रेच्युटी एक परिभाषित लाभ योजना है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को पांच साल या उससे अधिक समय तक लगातार सेवाएं प्रदान करने के लिए दी जाती है. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकता है यदि उसने किसी संगठन में कम से कम पांच साल तक लगातार सेवा प्रदान की हो,तो यह ग्रेच्युटी कर्मचारी को देय है:
1 ) उसकी सेवानिवृत्ति पर, या
2 ) उसकी सेवानिवृत्ति या इस्तीफे पर
हालाँकि, एक अपवाद है जहां किसी संगठन के साथ लगातार पांच साल तक काम करने की शर्त लागू नहीं होती है.