हरियाणा में "ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स" पर शिकंजा कसेगी सरकार, सख्त कार्रवाई के निर्देश
punjabkesari.in Wednesday, Sep 10, 2025 - 08:26 PM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने राज्य में तेजी से फैल रहे ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने इन्हें निवेशकों और आम जनता के लिए गंभीर खतरा बताते हुए पुलिस महानिदेशक समेत सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर हरियाणा सार्वजनिक जुआ निवारण अधिनियम 2025, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के तहत तुरंत कार्रवाई करें।
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मित्रा ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म किसी घटना के घटित होने या न होने पर ‘हां’ या ‘ना’ के आधार पर व्यापार का मौका देते हैं। इस तरह की गतिविधियां वित्तीय और कानूनी व्यवस्था के लिए खतरा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म विचारों को प्रतिभूतियों की तरह दिखाकर अवैध रूप से व्यापार कर रहे हैं और इन पर किया गया निवेश अवैध लेन-देन माना जाएगा।
सचिव डॉ. सुमिता मित्रा की नागरिकों से अपील
डॉ. मित्रा ने नागरिकों से अपील की कि वे ऐसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूर रहें जो नियामकीय निगरानी से बाहर हैं और आकर्षक रिटर्न का लालच देकर लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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