बिजली विभाग के क्लर्कों को बड़ी राहत, सरकार ने वापस लिया ये आदेश
punjabkesari.in Tuesday, Oct 28, 2025 - 07:02 PM (IST)
डेस्क : हरियाणा के बिजली विभाग में पिछले 6 साल से कार्यरत 28 लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का आदेश वापस ले लिया है। अब सभी कर्मचारी अपने पूर्व पदों पर पहले की तरह कार्य करते रहेंगे।
दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में आदेश जारी कर कहा था कि वर्ष 2016 में निकाली गई 964 पदों की भर्ती में चयनित सभी अभ्यर्थियों को खाली पदों पर समायोजित किया जाए। इसके बावजूद बिजली विभाग ने इस आदेश की गलत व्याख्या करते हुए संबंधित कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और दोबारा ज्वाइनिंग देने के आदेश जारी कर दिए थे। इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) में कार्यरत कर्मचारियों में भारी असमंजस और रोष फैल गया था।
अनिल विज से की थी हस्तक्षेप की अपील
कर्मचारियों ने अपनी समस्या को लेकर बिजली मंत्री अनिल विज और मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से हस्तक्षेप की अपील की थी। इसके बाद विभाग ने पुराने आदेशों को निरस्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि कर्मचारी अपने पूर्ववत नियमों और शर्तों के तहत कार्यरत रहेंगे और उनकी वरिष्ठता, भत्ते व अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2020 में जारी किया था रिजल्ट
इन कर्मचारियों की नियुक्ति विज्ञापन संख्या 03/2016 (कैटेगरी नंबर-3) के तहत हुई थी। 2019 में घोषित फाइनल रिजल्ट के बाद ये सभी बिजली विभाग में कार्यरत हैं। हालांकि, जनवरी 2020 में आयोग ने संशोधित परिणाम जारी किया, जिससे कई कर्मचारी बाहर हो गए थे।
इस मामले में सुजाता रानी बनाम राज्य सरकार केस में हाई कोर्ट ने 2024 में अंतिम आदेश देते हुए सभी चयनित उम्मीदवारों को समायोजित करने के निर्देश दिए थे। अब विभाग द्वारा आदेश वापस लेने के बाद एलडीसी कर्मचारियों की छह साल पुरानी नौकरी और अधिकार सुरक्षित हो गए हैं।
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