CBI के पूर्व जज पर चलेगा केस, हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी, जानें पूरा मामला

punjabkesari.in Friday, Sep 26, 2025 - 09:13 PM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने निलंबित पूर्व CBI जज सुधीर परमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) अदालत में चार्जशीट दाखिल कर सकेगा। कानून के अनुसार, किसी भी लोक सेवक पर कार्रवाई से पहले राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य होती है।

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने करीब 18 माह की जांच के बाद परमार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े मामलों में पक्षपात किया और बड़े प्रमोटर्स से रिश्वत ली। इसमें वसंत बंसल, पंकज बंसल, IREO के निदेशक ललित गोयल और भतीजे अजय परमार के नाम सामने आए हैं।

कंपनी मालिकों से कर रहे थे करोड़ों की डिमांड

जांच के दौरान कुछ व्हाट्सएप चैट भी मिलीं, जिनमें परमार कथित रूप से एम3एम समूह के मालिकों से 5 से 7 करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे, ताकि ईडी की जांच में राहत दिला सकें। इससे पहले ईडी ने इन रियल एस्टेट कंपनियों के मालिकों को निवेशकों और घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था।

गुरुग्राम में खरीदी संपत्ति

आरोप यह भी है कि परमार ने रिश्वत के पैसे से गुरुग्राम में संपत्ति खरीदी। ED ने उनके घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अब मुकदमे की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)


 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Yakeen Kumar

Related News

static