हरियाणा सरकार द्वारा सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी

punjabkesari.in Wednesday, Aug 31, 2022 - 04:38 PM (IST)

चंडीगढ़( चंद्रशेखर धरणी):  हरियाणा सरकार ने सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा आज यहां जारी एक परिपत्र के अनुसार, हरियाणा का कोई भी सरकारी विभाग राज्य के किसी भी निवासी को आय संबंधी प्रमाण दस्तावेज जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा यदि वह पीपीएन प्रदान करता है और उसकी आय परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित के रूप में चिह्नित है।

हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में परिवार पहचान संख्या (पीपीएन) के असाइनमेंट का प्रावधान करता है। डेटाबेस नामतः परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में पीपीएन के साथ-साथ राज्य सरकार/किसी सरकारी एजेंसी/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से प्रदान की गई/कार्यान्वित किसी भी योजना, सेवा, सब्सिडी या लाभ के प्रावधान के लिए आम तौर पर आवश्यक जानकारी के साथ-साथ संबंधित जानकारी शामिल है। राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 8 के तहत उपरोक्त पात्रता या प्रावधान निर्धारित करने के उद्देश्य से परिवार पहचान संख्या (पीपीएन) को एक आवश्यकता के रूप में निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में उपलब्ध पीपीएन से जुड़ी सत्यापित जानकारी ने अब सरल पोर्टल के माध्यम से काउंटर पर आय प्रमाण पत्र जारी करना संभव बना दिया गया है।

 

आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पोर्टल
अब हरियाणा के पात्र निवासियों को पीपीएन के प्रावधान पर सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in   पर जाकर अतिरिक्त उपायुक्त सह जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी  द्वारा हस्ताक्षरित आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। निर्देशों में कहा गया है कि एफआईडीआर में निहित आय पर सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

 

व्यक्ति जो आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार है
एक व्यक्ति जो हरियाणा राज्य का निवासी है, पिन के प्रावधान और एफआईडीआर में सत्यापित आय होने पर आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।

 

आय का सत्यापन
हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 के प्रावधानों और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में निहित सत्यापित आंकड़ों के आधार पर आय का सत्यापन किया जाएगा।

 

आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी
हरियाणा के पात्र निवासियों को सरल पोर्टल https:@saralharyana.gov.in  के माध्यम से पीपीएन के प्रावधान पर आय प्रमाण पत्र एडीसी-सह-डीसीआरआईओ (अतिरिक्त उपायुक्त सह जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी) द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के तहत प्रमाण पत्र पर उनके प्रतिकृति हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

 

पीटीएन के आधार पर आय के सत्यापन के लिए ऑनलाइन सेवा
एफआईडीआर में अपनी आय सत्यापित करने के इच्छुक निवासी "http://meraparivar.haryana.gov.in/ReportGrievance पोर्टल पर जा सकते हैं। एक बार जब इस पोर्टल पर निवासी द्वारा आय के सत्यापन के लिए अनुरोध किया जाता है, तो नामित एलसी इसे सत्यापित और चिह्नित करेगा।

 

आय प्रमाण पत्र की वैधता
एक बार जारी किया गया एक आय प्रमाण पत्र (इसके मानक प्रारूप में) जारी होने की तारीख से 31 मार्च (शामिल) तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगा। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, यदि उचित प्रक्रिया के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आय का प्रमाण पत्र पर गलत उल्लेख किया गया था या किसी भी कारण से एफआईडीआर में गलत तरीके से सत्यापित किया गया था तो आय प्रमाण पत्र अमान्य हो सकता है। शिकायत निवारण और सुधार प्रक्रिया यदि कोई आवेदक एफआईडीआर में निहित अपनी आय से सहमत नहीं है, तो वह पीपीएन पोर्टल ीhttp://meraparivar.haryana.gov.in/ReportGrievance के शिकायत मॉड्यूल पर पुनः सत्यापन के लिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। हरियाणा के प्रावधानों के तहत हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण द्वारा अलग से अधिसूचित तंत्र के अनुसार शिकायतों का निपटारा किया जाएगा।

 

परिवार पहचान अधिनियम, 2021, सामान्य नियम और शर्तें

  • (ए) आय प्रमाण पत्र बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग योग्य है जहां भी इसे स्वीकार किया जाता है (यानी, प्रमाण पत्र स्वीकार करने वाली इकाई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अधीन) और इसलिए प्रमाण पत्र पर कोई उपयोग/प्रयोग्यता प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया जाएगा।(बी) इस आदेश की प्रभावी तिथि से, केवल पीपीएन और एफआईडीआर में निहित सत्यापित डेटा के आधार पर नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सरल पोर्टल के माध्यम से जारी आय प्रमाण पत्र वैध आय प्रमाण पत्र होंगे।
  • (सी) किसी भी धोखाधड़ी, गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने या किसी अन्य अवैध तरीके से प्राप्त आय प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और उम्मीदवार या आवेदक द्वारा प्राप्त लाभ वापस ले लिया जाएगा और आवेदक को तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और धोखाधड़ी करने के लिए, साथ ही अधिकारियों / अधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ मिलीभगत या अन्यथा गलत सत्यापन के लिए आपराधिक कार्यवाही सहित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।  ऐसी घटना में, आय को एफआईडीआर में सत्यापित नहीं के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
  • (डी) केवल एक आय प्रमाण पत्र जारी करने से ऐसा प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति किसी भी लाभ के लिए हकदार नहीं होता है जो समय-समय पर लागू विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत स्वीकार्य हो सकता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि संबंधित प्राधिकारी किसी भी विशिष्ट समय पर विषय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदक के किसी विशिष्ट लाभ की पात्रता की जांच करें। किसी विशेष योजना के लिए अन्य पात्रता मानदंड इस तरह के लाभ का विस्तार करने वाले प्राधिकरण द्वारा अलग से संबोधित किए जाएंगे।

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Content Writer

Isha

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