हरियाणा पंचायत चुनाव: महिलाओं को आरक्षण देने के संशोधन में खामियां!, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

punjabkesari.in Tuesday, Jan 19, 2021 - 05:01 PM (IST)

नई दिल्ली (कमल कांसल): बीते साल हरियाणा सरकार ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज एक्ट में कई संशोधन किए थे, जिनमें से एक महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इस संशोधन में कई सारी खामियां गिनवाते हुए हरियाणा की दो महिला याचिकाकर्ताओं ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। 

याचिका के बारे में जानकारी देते हुए वकील दीप करण दलाल ने बताया कि याचिका के जरिए पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियों को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका हाईकोर्ट की डबल बेंच में लगाई गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।

दीप करण दलाल ने बताया कि 2 महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह अपील डाली गई है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चुनाव के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद के वार्ड को आड-ईवन में बांटा जाएगा। इस संशोधन के तहत इवन नंबर महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। 

दीप करण दलाल ने बताया कि आड नंबर में यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के अतिरिक्त ही यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। यानी महिलाएं आड कैटेगरी में चुनाव नहीं लड़ सकती। आड नंबर में महिलाओं के चुनाव न लडऩे के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में दलील दी गई है कि आड नंबर या ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लडऩे से रोका नहीं जा सकता।

गौरतलब है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने महिलाओं को भी छोटी सरकार में समान अधिकार देने की मंशा से पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया है। ऐसे में इस बार प्रदेश की आधी से अधिक पंचायतों की चौधर महिलाओं के हाथ में होगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Shivam

Recommended News

Related News

static