हरियाणा सेवा अधिकार आयोग में निकली वैकेंसी, सरकार ने इस तारीख तक मांगें आवेदन; जानें पूरी डिटेल

punjabkesari.in Wednesday, Jun 17, 2026 - 11:50 AM (IST)

हरियाणा डेस्क : राज्य सरकार ने हरियाणा सेवा अधिकार आयोग (Haryana Service Rights Commission) में कमिश्नर के पद के लिए आवेदन मंगाए हैं। यह आयोग 'हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014' के तहत बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। इसका मकसद नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासनिक सुधार शाखा) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह खाली पद हरियाणा सरकार के उन रिटायर्ड अधिकारियों में से भरा जाएगा जिन्होंने प्रशासनिक सचिव या उसके बराबर का पद संभाला हो। हरियाणा कैडर की 'ऑल इंडिया सर्विस' (All India Services) के रिटायर्ड अधिकारी भी आवेदन करने के पात्र हैंचंडीगढ़ स्थित 'हरियाणा सेवा अधिकार आयोग' में एक मुख्य कमिश्नर और अधिकतम चार कमिश्नर होते हैं। यह आयोग 'हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014' के तहत मिली शक्तियों और कामों का इस्तेमाल करता है। इसका मकसद सरकारी सेवा देने में पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता को बढ़ावा देना है।

चुने गए कमिश्नर का कार्यकाल पद संभालने की तारीख से पाँच साल या 65 साल की उम्र पूरी होने तक (जो भी पहले हो) होगा। चुने गए व्यक्ति को दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें 'हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम' और उसमें बाद में हुए बदलावों के नियमों के अनुसार होंगी। राज्य सरकार ने एक सिलेक्शन कमेटी भी बनाई है जो इस अधिनियम के तहत नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार वैधानिक कमेटी को सही उम्मीदवारों की पहचान करके उनकी सिफारिश करेगी।

1 जुलाई तक मांगे आवेदन

आवेदन करने वालों से यह बताने को कहा गया है कि क्या उनके खिलाफ कभी कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, क्या किसी आपराधिक मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, और क्या किसी सक्षम अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार तय फॉर्मेट में अपना आवेदन 'कमिश्नर और सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, हरियाणा सरकार, कमरा नंबर 44-B, छठी मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़' को 1 जुलाई को शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। राज्य या केंद्र सरकार के मौजूदा अधिकारी भी उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
 


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Harman

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