जो लोग घरों में ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं उन्हें वहीं पर ही Oxygen उपलब्ध करवाई जाए: हाईकोर्ट

punjabkesari.in Tuesday, May 04, 2021 - 08:08 PM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दिए है कि वह ऑक्सीजन का पूरा बंदोबस्त करें। ताकि  अमूल्य जीवन को बचाया जा सके। जस्टिस राजन गुप्ता एवं जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि घरों में ऑक्सीजन की सप्लाई का काम म्युनिसिपल अथॉरिटी को दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के लोग वैसे भी इस समय काफी व्यस्त हैं।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 29 अप्रैल को जारी आदेशों को सख्ती से लागू करने के भी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इन आदेशों के जरिए यह कहा गया था कि राज्य सरकारें एक वेबपोर्टल जारी करें, जिसमें उनके सभी जिलों के अस्पतालों के खाली बेड, दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड और वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी हो। जिसे लगातार अपडेट किया जाए, ताकि आम लोगों को इससे पूरी जानकारी मिल सके कि कहां बेड खाली हैं, कहा से ऑक्सीजन मिलेगी और कहा दवाएं उपलब्ध हैं। जहां ज्यादा जरुरत हो वहां इनकी पर्याप्त सप्लाई की जाए और जहां से भी ऑक्सीजन तथा दवाओं की जमाखोरी व कालाबाजारी की शिकायत आए उनके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। 

हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में इस समय 231 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरुरत है, जबकि सिर्फ पानीपत प्लांट की क्षमता ही 260 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनाने की है, लेकिन इस प्लांट से दिल्ली, पंजाब, और अन्य पड़ोसी राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। जिसके चलते राज्य को ऑक्सीजन की कमी झेलनी पड़ रही है और इस प्लांट से राज्य का कोटा कम कर 20 मीट्रिक टन कर दिया गया है। ज्यादा ऑक्सीजन बनाए जाने के कारण यह प्लांट ओवर हीटिंग का शिकार हो चूका है और अपनी पूरी क्षमता में काम नहीं कर पा रहा है।

ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को लोगों के जीवन को बचाने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि खासतौर पर वह लोग जो घरों पर ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं उन्हें घर पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया जाए, ताकि अस्पतालों में भीड़ को कम किया जाए और लोगों को राहत मिले।


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Content Writer

vinod kumar

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