हरियाणा: कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, सरकार की अनुमति के बिना किया ये काम तो नहीं मिलेगा TA और DA

punjabkesari.in Monday, Mar 03, 2025 - 08:50 AM (IST)

हरियाणा डेस्क : कर्मचारियों के लिए सरकार नए नियम जारी करती रहती है, हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। अब कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना अदालत में गवाही देने जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश ने सरकारी दफ्तरों में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह नियम अब तक लागू नहीं था। अब कर्मचारियों को हर गवाही के लिए मंजूरी प्राप्त करनी होगी, जिससे कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। 

अब अगर अधिकारी या कर्मचारी सरकार से अनुमति लिए बगैर गवाही देने अदालत पहुंचा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों को अनाधिकृत भौतिक उपस्थिति के लिए कोई यात्रा भत्ता (टीए) और महंगाई भत्ता (डीए) भी नहीं दिया जाएगा। अदालतों में चल रहे सभी मामलों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सरकारी कर्मचारियों की गवाही होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी कर दिए हैं। 

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Content Writer

Manisha rana

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