जरूरी खबर ; हरियाणा में जमीन की अदला-बदली पर सख्ती, अब सरकार की मंजूरी के बिना नहीं होगा काम...

punjabkesari.in Sunday, Jun 21, 2026 - 08:38 PM (IST)

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी): शहरों और पालिकाओं के साथ लगते क्षेत्रों में जमीन की अदला-बदली के लिए अनिवार्य रूप से सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक 2026 को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

बजट सत्र में विधानसभा में विधेयक के पारित होने के बावजूद अभी तक राज्यपाल की सहमति नहीं मिलने के कारण अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। जिस कारण वित्तायुक्त राजस्व और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इस संबंध में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था।

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम के तहत शहरों से लगते अधिसूचित क्षेत्रों में अवैध कालोनियों पर अंकुश लगाने और सस्ती जमीन देकर महंगी जमीन लेने का फर्जीवाड़ा खत्म करने के लिए धारा 7-ए में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार एक एकड़ से कम भूमि को बदलने के लिए भी नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अध्यादेश के जरिये संशोधित कानून को विगत 30 जनवरी से लागू किया गया है, जिसमें धारा 7-ए में "पट्टे" के बाद "या विनिमय विलेख" शब्द जोड़ा गया है।

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 अधिनियम संख्या 8) की धारा-7 में यह प्रविधान है कि किसी भी अधिसूचित शहरी क्षेत्र में, जो इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, एक एकड़ से कम क्षेत्रफल की किसी भी रिक्त भूमि का विक्रय, पट्टा या उपहार के रूप में अंतरण करने हेतु पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17 के अंतर्गत किसी दस्तावेज के पंजीकरण से पूर्व नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक अथवा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि शहरी क्षेत्रों में अधिनियम की धारा-7(i) एवं (ii) का उल्लंघन करते हुए किए जा रहे अवैध कालोनियों के निर्माण को रोका जा सके।


इसलिए पड़ी थी अध्यादेश लाने की जरूरत

जमीन की रजिस्ट्रियों के दौरान पंजीकरण अधिकारियों ने पाया कि कई जगह छोटे भूखंडों की अदला-बदली करके अधिसूूचित शहरी क्षेत्रों में स्थित कहीं बड़े या अधिक मूल्यवान भूखंड लिए जा रहे थे। हालांकि ऐसे लेन-देन कानूनी रूप से एक्सचेंज कहलाते हैं, परंतु वास्तव में ये अप्रत्यक्ष विक्रय लेन-देन होते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा-7क के विनियामक प्रविधानों को दरकिनार किया जा रहा है। 

इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 1975 के अधिनियम संख्या-8 की धारा-7क में संशोधन कर अदला-बदली विनियमन विलेख को भी उक्त प्रविधान के अंतर्गत लाया गया ताकि अवैध कालोनियों में ऐसे भूखंडों की खरीद-फरोख्त को हतोत्साहित किया जा सके।

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Content Editor

Krishan Rana

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