IPS Suicide Case: पूरन कुमार केस में अब फसेंगे बड़े अधिकारी, लगी ये धाराएं

punjabkesari.in Sunday, Oct 12, 2025 - 09:28 PM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार के आत्महत्या मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने अनुसूचित जाति/जनजाति संरक्षण अधिनियम की धारा बदलकर सख्त कर दी है। अब पुराने प्रावधान धारा 3(1)(r) की जगह धारा 3(2)(v) लागू की गई है, जिसके तहत उम्रकैद के साथ जुर्माने का प्रावधान है, जबकि पहले की धारा में अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान था।

10 अक्टूबर को अधिकारी की पत्नी, आईएएस अमनीत पी. कुमार, ने चंडीगढ़ एसएसपी कंवरदीप कौर को लिखे पत्र में कहा था कि सेक्टर-11 थाने में दर्ज FIR नंबर 156 में लगाई गई धारा कमजोर है और आरोपियों के नाम FIR के संबंधित कॉलम में नहीं डाले गए हैं। परिवार की मांग के बाद पुलिस ने धारा संशोधित कर सख्ती बढ़ा दी।

साथ ही, चंडीगढ़ पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने केस से संबंधित रिकॉर्ड हासिल करने के लिए पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार पर दर्ज FIR की कॉपी मंगवाई है। SIT यह भी जांच करेगी कि FIR किस आधार पर दर्ज की गई थी। सूत्रों के अनुसार, रिकॉर्ड मिलते ही रोहतक के पूर्व SP नरेन्द्र बिजारणिया को बुलाए जाने की संभावना भी है।

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Content Writer

Yakeen Kumar

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