कोरोना वायरस: हाईकोर्ट में अनावश्यक लोगों के प्रवेश पर रोक, अर्जेंट केस पर ही होगी सुनवाई

punjabkesari.in Tuesday, Mar 17, 2020 - 05:36 PM (IST)

एेलनाबाद (सुरेन्द्र सरदाना )- कोरोना के प्रकोप के चलते बचाव के उपाय के तौर पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अनावश्यक लोगों के कोर्ट में प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अगले दो सप्ताह तक सिर्फ अर्जेंट केस पर ही सुनवाई का निर्णय लिया है। अगले दो सप्ताह तक हाईकोर्ट सिर्फ अग्रिम जमानत, प्रोटेक्शन और हेबेस कोर्पस (अवैध हिरासत में रखे जाने) के मामलों पर ही सुनवाई करेगा।

एेलनाबाद बार एसोसिएशन के सचिव अमित गोयल ने बताया है कि बार की आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि विशेष मामलों को छोड़ कर बार के सभी वकील 31 मार्च तक न्यायालय की प्रकिया में भाग नही लेंगे व सभी वकील अपने मुवकिलो को भी न्यायालय में न आने के लिए सूचित करेंगे ताकि कोई भी भीड़ का हिस्सा न बन सके। उन्होंने बताया की न्यायालय की रूटीन करवाई स्थगित रहेगी जिस में गवाही ,बहस आदि शामिल है।


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Isha

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