नशे की खातिर चाकू से गोदकर व्यक्ति की हत्या करने के मामले में दो को उम्र कैद

punjabkesari.in Friday, Aug 23, 2024 - 09:59 PM (IST)

गुडग़ांव, (ब्यूरो): नशे की खातिर चाकू से गोदकर व्यक्ति की हत्या करने के मामले में एडीजे गगन गीत कौर की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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दरअसल, सिविल लाईंस थाना पुलिस को बीती, 3 फरवरी, 2023 को कमला नेहरु पार्क गुरुद्वारा के पास स्कूल की सीढिय़ों के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला था। मृतक के चेहरे व कंबल पर खून लगे हुए थे व गले पर चोट के निशान थे। मृतक की कोई पहचान नहीं हुई थी जिसके प्रयास शुरू किए गए। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी। मामले में सिविल लाईंस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पूनम की टीम ने वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गुरुग्राम से काबू कर लिया था। जिनकी पहचान राजस्थान के गोपालगढ़ निवासी अख्तर हुसैन उर्फ मुल्ला व यूवी के प्रतापगढ़ निवासी अर्जुन कुमार उर्फ छोटू के रूप में हुई थी।
 

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नशे की पूर्ति करने की नीयत से व्यक्ति से रुपए मांगे थे। मना करने पर उन्होंने उसके साथ मारपीट के बाद चाकू से उसके गले व अन्य स्थानों पर वार करके हत्या कर दी और उसकी (मृतक) जेब से 220 रुपए निकालकर ले गए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित कर अदालत में पेश किए और चार्जशीट दाखिल की। जिसके बाद एडीजे गगन गीत कौर की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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